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सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

 सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यह योजना माता-पिता या अभिभावकों को अपनी बेटियों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।


मुख्य विशेषताएं और लाभ:


1. योग्यता:


खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र में खोला जा सकता है।


हर परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। (तीन बेटियां केवल जुड़वां होने की स्थिति में पात्र होती हैं।)




2. जमा राशि:


न्यूनतम जमा: ₹250 प्रति वर्ष।


अधिकतम जमा: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष।


खाता खुलने की तिथि से 15 वर्षों तक राशि जमा की जा सकती है।




3. ब्याज दर:


सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर लागू होती है। (वर्तमान में यह दर हर तिमाही बदल सकती है।)




4. परिपक्वता अवधि:


खाता बेटी के 21 वर्ष की उम्र या उसकी शादी के समय (कम से कम 18 वर्ष की उम्र) पर परिपक्व हो जाता है।


खाता खोलने के 15 वर्ष बाद जमा बंद हो जाता है, लेकिन ब्याज 21 वर्ष तक मिलता रहेगा।




5. कर लाभ:


यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करती है।




6. प्रीमैच्योर निकासी:


बेटी की उच्च शिक्षा या शादी के लिए खाते में जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है, जब वह 18 वर्ष की हो।





आवेदन प्रक्रिया:


1. दस्तावेज़:


बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।


माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आदि)।


माता-पिता या अभिभावक का पता प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)।


पासपोर्ट साइज़ फोटो।




2. खाता खोलने की प्रक्रिया:


नजदीकी डाकघर या किसी भी अधिकृत बैंक में जाकर आवेदन करें।


सुकन्या समृद्धि योजना खाता आवेदन फॉर्म भरें।


आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।


न्यूनतम ₹250 का प्रारंभिक जमा करें।




3. ऑनलाइन प्रक्रिया (यदि बैंक के माध्यम से उपलब्ध हो):


संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।


अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और दस्तावेज़ अपलोड करें।





महत्वपूर्ण बातें:


खाते को हर साल सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम ₹250 जमा करना आवश्यक है।


अगर किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं होती, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और पुनः सक्रिय करने के लिए ₹50 का जुर्माना देना होगा।


बेटी के 21 वर्ष की उम्र पर खाता परिपक्व होगा, चाहे उसमें और पैसे जमा हों या नहीं।



संपर्क और जानकारी:


अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर या बैंक शाखा से संपर्क करें।


भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in पर भी विवरण उपलब्ध है।



यह योजना बेटियों के बेहतर भविष्य और उनके शिक्षा व शादी के खर्चों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है।


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